Palwal News (citymail news ) जिलाधीश नरेश नरवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को मध्यनजर रखते हुए सरकार द्वारा श्रावण मास में महाशिवरात्रि के दृष्टिïगत कांवड यात्रा-2020 को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पलवल जिले व जिला की सीमाओं से आने वाले अन्य जिलों के कांवडिय़ों के प्रस्थान पर महाशिवरात्रि तक पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, कार्यकारी मजिस्ट्रेट , उप पुलिस अधीक्षक व सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में निगरानी सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
बता दें कि हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तरखंड सरकार ने भी कांवड हेतु गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पुलिस को सख्त हिदायत दी हैं। कोरोना के तहत यह निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सरकार के साथ साथ हरियाणा ने भी अपने प्रदेश में कांवड लाने पर महाशिवरात्रि तक रोक लगा दी है। कई जिलों ने साफ कहा कि कांवड लाने पर उनके शहर में घुसना कानूनन अपराध माना जाएगा।इसलिए अधिकांश जिला उपायुक्त ने इस संदर्भ में सख्त आदेश लागू कर दिए हैं तथा पुलिस को इस दिशा में निर्देश दिए गए हैं कि कावंड लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।